-न्यूनतम इनकम टैक्स देने के प्रावधान को चुनौती देने वाली चाहे रहे थे याचिका खारिज
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम के तहत कंपनी को अपने लाभ में से न्यूनतम 18 फीसदी हिस्सा आयकर के रूप में देने के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मैसर्स एसबीएल लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि आयकर अधिनियम की धारा 80 आईसी के तहत यदि कोई कंपनी ईकाई हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में है तो उसे आयकर भुगतान से पूर्ण छूट दी जाएगी। वहीं धारा 115 जीबी में प्रावधान है कि कंपनी को अपने शुद्ध लाभ से 18 फीसदी आयकर देना होगा। याचिका में दोनों प्रावधानों को एक दूसरे के विपरीत बताया गया था। जिसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि कर संबंधी मामलों में नीतियां बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। यदि आकर अधिनियम में कोई बदलाव किया जाता है तो उसकी शक्ति संसद के पास है। इसके अलावा धारा 80 के प्रावधान धारा 115 जीबी के प्रावधान पर लागू नहीं होते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।