जयपुर। पटवारी भर्ती-2015 में बीटेक की डिग्री को आरएससीआईटी प्रमाण पत्र के समकक्ष नहीं मानने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने राजस्व सचिव और राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इस संबंध में रामेश्वर प्रसाद व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि वे बीटेक की अर्हता रखते हैं। पटवारी भर्ती में आवेदन किया, लेकिन उन्हें यह कहते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया कि उनके पास आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र नहीं है। जबकि बीटेक की डिग्री के अध्ययन के दौरान कम्प्यूटर का अध्ययन भी कराया जाता है। बीटेक में कम्प्यूटर का अध्ययन का स्तर आरएससीआईटी से भी उच्च स्तर का होता है।