जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल सचिव और राजस्थान खेल परिषद को नोटिस जारी कर पूछा है कि गत 24 साल से दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी को अब तक नियमित क्यों नहीं किया गया। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश बनाराम की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1994 में खेल परिषद में दैनिक वेतनभोगी के तौर पर इलैक्ट्रीशियन के पद पर लगाया गया था। विभाग की ओर से समय-समय पर उसके वेतन में बढोत्तरी भी की जा रही है। इसके बाजवूद उसे अभी तक नियमित कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति नहीं दी गई। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दो साल पूर्व विभाग को अभ्यावेदन देकर नियमित करने की गुहार की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में गुहार की गई है कि उसे नियमित करने के संबंध में विभाग को आदेश जारी किए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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