जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरएएस भर्ती-2018 में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता क्यों रखी गई है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता का आवेदन बिना आधार नंबर के स्वीकार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पहचान के लिए दूसरा परिचय पत्र पेश कर सकता है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश नरसिंह राम व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि आरपीएससी की ओर से गत दिनों आरएएस भर्ती-2018 के लिए आवेदन मांगे गए। जिसमें ऑन लाइन आवेदन करते समय परीक्षार्थी का आधार नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट गत दिनों आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर चुका है। ऐसे में आरपीएससी यह प्रावधान कैसे कर सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि आयोग की इस शर्त के चलते ऐसा व्यक्ति भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकता, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को बिना आधार कार्ड आवेदन की अनुमति दी जाए।