जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खनन पर वसूल की जा रही रॉयल्टी पर जीएसटी लगाने पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से रॉयल्टी पर जीएसटी वसूलने पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज गोयल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदार है। सरकार की ओर से प्राकृतिक संसाधनों पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी पर जीएसटी लगा दिया है। जिसके चलते दुगना टैक्स का भार पड़ रहा है। जबकि रॉयल्टी भी अपने आप में कर के समान ही है। ऐसे में इस पर जीएसटी नहीं लगाई जा सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता से जीएसटी वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है।