जयपुर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2०16 में एक महिला अभ्यर्थी को तलाकशुदा कोटे में शामिल नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने राज्य सरकार व आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इस संबंध में भारती चंदेल ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि उसने एससी महिला वर्ग से आवेदन किया था।

जिसकी लिखित परीक्षा 1 मई और 2 जुलाई, 2०17 को ली गई। 9 जून को उसका पति से तलाक हो गया। आरपीएससी की ओर से घोषित परिणाम में उसके अंक परित्याक्ता कोटे से अधिक है। उसने अभ्यावेदन देकर परित्याक्ता कोटे में नियुक्ति देने की गुहार की, लेकिन आयोग ने उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया।

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