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जयपुर। पति की मौत के बाद मदद का झांसा देकर शेयर्स में फर्जी निवेश करा 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में 17 जून को गिरफ्तार शातिर ठग निकुंज पटेल की जमानत अपील एडीजे-18 में जज पवन कुमार सिंघल ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी।

डिंपल जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति निर्मिश गोधा का 16 जुलाई 2016 को निधन हो गया था। पति के डीमेट खाते को बंद कराने के लिए वह बैंक एचडीएफसी सिक्योरिटी सी-स्कीम गई थी, जहां उसे आरोपी मिला। उसने खुद को बैंक कर्मचारी बता कर पीड़िता को कहा कि शेयर्स में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा होगा। 10 प्रतिशत हर महीने रिटर्न मिलेगा। शेयर ट्रेडिंग के लिए आरोपी ने उससे 27 लाख रुपए ले लिए। विश्वास जताने के लिए शुरुआत में आरोपी उसके खाते में कुछ राशि भी जमा कराता रहा। बाद में रिटर्न नहीं आने पर पता किया तो मालूम हुआ कि वह बैंक कर्मी नहीं था और उसने जयपुर का घर भी छोड़ दिया। पुलिस ने उसे अहमदाबाद से अरेस्ट किया।

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