जयपुर । किसान का वीसीआर माफ करने एवं जब्त की गई केबल लौटाने की एवज में 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते 15 साल पहले रंगे हाथ गिरफ्तार अजमेर डिस्कॉम झुंझुनूं कार्यालय में तत्कालीन एक्सईएन भगवान सिंह कच्छावा निवासी अपोलो अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर को एसीबी कोर्ट-एक में जज बलजीत सिंह ने गुरुवार को 2 साल की जेल व 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। इस मामले में एसीबी ने तत्कालीन एईएन रणवीर सिंह और जेईएन नंद किशोर बलाई को जांच में दोषी माना था। अजमेर डिस्कॉम के सचिव प्रशासन ने 7 जनवरी, 2००4 को एसीबी को पत्र लिखकर दोषी जेईएन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं देने की जानकारी दी। साथ ही एईएन रणवीर सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की और गवाह बनाया। एईएन रणवीर सिंह ने कोर्ट में एसीबी को बयान देने से इनकार करते हुए कार्यवाही सही बताई। पीपी की प्रार्थना पर कोर्ट ने रणवीर सिंह को पक्षद्रोही घोषित किया। अदालत ने ट्रेप कार्यवाही को सही मानते हुए एक्सईएन कच्छावा को 2 वर्ष का कठोर कारावास व 2० हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार व्यास ने कोर्ट को बताया कि ग्राम मलसीसर निवासी किसान मनफूल जाट ने 31 जनवरी, 2००2 को शिकायत दी थी कि बिल जमा नहींे कराने पर 8 मई, 2००1 को कुए का कनेक्शन काट दिया था। जेईएन नंद किशोर ने 5 हजार रुपए लेकर मोटर चलाने की अनुमति दे दी। बाद में जेईएन 5 हजार रुपए और मांगे। नहींे देने पर वीसीआर भरने की कही। 21 जनवरी, 2००2 को एक्सईएन कच्छावा ने फोटोग्राफी कर ली और निवास पर बुलाकर 1० हजार रुपए मांगे। 23 जनवरी को 3 हजार रुपए दे दिए। 5०० रुपए और दे दिए। 31 जनवरी को सत्यापन के समय 15०० रुपए दे दिए तथा 1 फरवरी को श्ोष 5 हजार रुपए लेते हुए ट्रेप कर लिया था।